Rahul Gandhi : दोषी ठहराए जाने के बाद भी राहुल गांधी को कोई भी नुकसान नहीं । सिब्बल

Rahul Gandhi लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर दिए बयान के बाद बीजेपी के आरोपों से घिरे राहुल गांधी के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही मुसीबत भरा रहा गुजरात की सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को उनकी कथित मोदी पर टिप्पणी को लेकर अपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई प्रियंका गांधी ने कहा राहुल गांधी ना कभी डरे है ना कभी डारेगे|

कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है राहुल पर सन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के मोदी सरनेम पार्क टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया।
राहुल गांधी पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था।

सजा सुनाने के समय राहुल गांधी भी कोर्ट मे थे कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी कराते हुए कहा कि आपको कुछ कहना है इस पर राहुल गांधी ने काकी मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और आगे भी मैं आवाज उठाता रहूंगा राहुल गांधी ने इसके आगे कहा कि मेरे बयान से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का था मैंने जानबूझकर किसी के भी खिलाफ नहीं बोला है

Rahul Gandhi ने ट्वीट कर कहा मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है

सजा सुनाई जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर महात्मा गांधी की कहीं गई कुछ लाइनें लिखी उन्होंने लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है और सत्य ही मेरा भगवान है अहिंसा उसे पानी का साधन

क्या है पूरा मामला किस बात की मिल रही है राहुल गांधी को सजा?

यह मामला सन 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है इसी बात को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है और उनका अपमान किया है राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस से जुड़ी टिप्पणी की थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी राहुल गांधी इस मामले की सुनवाई के के लिए तीन बार अदालत में पेश हुए थे अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया है और इसी मामले में सजा दी गई है।

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